कानपुर मंडल में 95वीं पेंशन अदालत सितंबर 2026 के चौथे सप्ताह में लगेगी। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लंबित पेंशन मामलों का होगा निस्तारण। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026

कानपुर उत्तर प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर मण्डल में वित्तीय वर्ष 2026-27 की 95वीं पेंशन अदालत का आयोजन सितम्बर 2026 के चौथे सप्ताह में किया जाएगा। इस अदालत की अध्यक्षता स्वयं मण्डलायुक्त करेंगे।

इस संबंध में अपर निदेशक और पेंशन अदालत के संयोजक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल, श्री यज्ञेश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित पेंशन और सेवानिवृत्तिक लाभों के मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।

क्या है पेंशन अदालत और क्यों लगती है?

अक्सर देखने में आता है कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (GPF), अवकाश नकदीकरण जैसे लाभों के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाती रहती हैं और किसी छोटी आपत्ति के कारण भुगतान रुक जाता है। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए यह बहुत परेशानी का कारण बनता है।

इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हर साल मंडल स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन करती है। इसमें सभी विभागों के बड़े अधिकारी एक ही जगह बैठते हैं और पेंशनर की फाइल को वहीं पर चेक करके तुरंत आदेश जारी करते हैं। यह अदालत रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होती है।

किन जिलों के लोग आवेदन कर सकते हैं?


यह 95वीं पेंशन अदालत केवल कानपुर मण्डल के लिए है। इसके अंतर्गत आने वाले 6 जनपदों के लोग आवेदन कर सकते हैं:

1. कानपुर नगर

2. कानपुर देहात

3. इटावा

4. औरैया

5. कन्नौज

6. फर्रुखाबाद

इन जिलों के किसी भी राजकीय विभाग - जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पुलिस, राजस्व, विकास आदि से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी या मृतक सरकारी सेवक के आश्रित (पत्नी, पुत्र) इसमें अपना वाद दायर कर सकते हैं।

*आवेदन करने की अंतिम तिथि और पता*

विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि *15 सितम्बर 2026* निर्धारित की है। आवेदकों को अपना प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक (Registered Post) के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। साधारण डाक या हाथों-हाथ दिया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन इस पते पर भेजें:

*अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कलेक्ट्रेट कम्पाउंड, कानपुर मण्डल, कानपुर - 208001

साथ ही एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको अपने वाद पत्र की एक प्रति उस कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को भी देनी होगी, जहाँ आप अंतिम बार तैनात थे। ताकि वे भी अपना पक्ष अदालत में रख सकें।

किन मामलों की नहीं होगी सुनवाई?

पेंशन अदालत में हर मामले की सुनवाई नहीं होती। निम्न प्रकार के प्रकरणों को अस्वीकार कर दिया जाएगा:

1. जो मामला पहले से किसी न्यायालय (हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल) में विचाराधीन है।

2. जो मामला शासन स्तर पर पहले ही निस्तारित या खारिज हो चुका है।

3. जो मामला नीतिगत है, जैसे वेतनमान बढ़ाने या नई पेंशन योजना की मांग।

4. जो राजकीय कार्मिक नहीं हैं, जैसे निगम, परिषद या संविदा कर्मी के मामले।

यदि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है और आप पेंशन अदालत के माध्यम से समझौता करना चाहते हैं, तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें लिखा हो कि "मैं न्यायालय के बाहर समझौते के लिए सहमत हूँ और अदालत में फैसला होने पर मैं अपना वाद वापस ले लूंगा।"

आवेदन पत्र में क्या-क्या जानकारी देनी होगी?

आपका आवेदन तभी स्वीकार होगा जब उसमें सभी 14 बिंदुओं की जानकारी सही-सही भरी होगी:

1. आवेदक का पूरा नाम

2. अंतिम पदनाम

3. पिता या पति का नाम

4. अंतिम कार्यालय का नाम और विभागाध्यक्ष का नाम

5. जन्मतिथि

6. सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि

7. सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि

8. कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र देने की तिथि और उसकी कॉपी

9. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकर्ता को फाइल भेजने की तिथि

10. पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी ने क्या आपत्ति लगाई है

11. आपने उस आपत्ति का क्या जवाब दिया

12. आप अदालत से क्या राहत चाहते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख

13. पत्राचार का पूरा पता पिन कोड सहित और मोबाइल नंबर

14. संबंधित कोषागार (Treasury) का नाम

अंत में आपको यह घोषणा करनी होगी कि मेरा प्रकरण नीतिगत नहीं है और किसी कोर्ट में लंबित नहीं है। उसके नीचे अपने हस्ताक्षर और दिनांक लगाना अनिवार्य है।

पेंशनरों के लिए सलाह

यदि आपकी पेंशन में भी कोई समस्या है तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें। आज ही अपना आवेदन तैयार करें और तीन प्रतियों में रजिस्टर्ड डाक से भेज दें। अक्सर देखा गया है कि अंतिम दिनों में डाक में देरी के कारण कई आवेदन निरस्त हो जाते हैं।

निष्कर्ष

कानपुर मंडल की यह 95वीं पेंशन अदालत हजारों बुजुर्ग पेंशनरों के लिए उम्मीद की किरण है। यदि आपका भी कोई मामला लंबित है तो यह सुनहरा मौका है।

सत्य काअसर समाचारपत्र कानपुर 

पत्रकार जितेंद्र कुमार सिंह पटेल संपर्क सूत्र 9956 8340 16 

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