कानपुर: काकादेव पुलिस ने धारा 82 सीआरपीसी के तहत चस्पा किया उद्घोषणा आदेश, फरार अभियुक्ता की कुर्की की तैयारी

कानपुर थाना काकादेव क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के एक पुराने मामले में फरार चल रही अभियुक्ता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम ने गुरुवार को अभियुक्ता के घर पहुंचकर धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा आदेश चस्पा किया और मुनादी कराई मामला मु0अ0सं0 88/24 से जुड़ा है, जो धारा 420, 467, 468, 471, 511 भादवि के तहत पंजीकृत है। इस प्रकरण में वांछित अभियुक्ता नेहा पुत्री राजेंद्र निवासिनी फ्लैट नंबर-202, कनिष्क अपार्टमेंट, 117/एल/357, नवीन नगर, थाना काकादेव, कानपुर नगर लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रही थी।

➡️क्या है पूरा मामला

पुलिस सूत्रों के अनुसार वर्ष 2024 में पीड़ित पक्ष ने काकादेव थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्ता नेहा ने सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी की है। आरोप है कि नेहा ने फर्जी कागजात तैयार कर संपत्ति से संबंधित लेन-देन में लोगों को गुमराह किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने धाराएं बढ़ाते हुए 420 के साथ 467, 468, 471 और 511 भादवि भी लगाई । मामले में विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद से अभियुक्ता लगातार न्यायिक प्रक्रिया से बच रही थी और तारीखों पर उपस्थित नहीं हो रही थी धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अभियुक्ता की अनुपस्थिति को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उसके खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया। इसी क्रम में दिनांक 24.07.2026 को थाना काकादेव प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम अभियुक्ता के बताए पते कनिष्क अपार्टमेंट, नवीन नगर पहुंची टीम ने वहां न्यायालय का आदेश नियमानुसार मकान के मुख्य द्वार पर चस्पा किया। इसके साथ ही मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई गई। मुनादी के दौरान बताया गया कि अभियुक्ता को 30 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

➡️पुलिस अधिकारी का बयान

थाना काकादेव के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि"माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया है। अभियुक्ता के घर आदेश चस्पा करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी मुनादी कराई गई है, ताकि आमजन को जानकारी हो सके। यदि निर्धारित समय में अभियुक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होती है तो उसके खिलाफ धारा 83 सीआरपीसी के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस टीम लगातार अभियुक्ता की संभावित लोकेशन पर दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

➡️आगे क्या होगी कार्रवाई

कानूनी जानकारों के अनुसार धारा 82 सीआरपीसी के बाद यदि आरोपी 30 दिन में पेश नहीं होता तो पुलिस धारा 83 के तहत उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क कर सकती है। साथ ही उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है।

फिलहाल थाना काकादेव पुलिस ने मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं है और फरार अभियुक्तों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

सत्य का असर समाचार पत्र कानपुर पत्रकार जितेंद्र कुमार सिंह पटेल संपर्क सूत्र 9956 8340 16 

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