कानपुर: 31 जुलाई तक बीज विक्रेताओं के लिए SATHI पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई

पत्रकार जितेंद्र कुमार सिंह पटेल सत्य का असर समाचार पत्र कानपुर। 

कानपुर बीज व्यवसाय को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए अब सभी बीज विक्रेताओं को ‘साथी’ पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक जनपद के सभी बीज व्यवसायियों को इस पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होना होगा।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा विकसित ‘साथी’ पोर्टल के माध्यम से बीजों की ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बीज व्यवसाय में पारदर्शिता आएगी।

➡️10 मई से ही लागू हैं निर्देश

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में बीज उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, स्थानांतरण, बीज व्यवसाय और बीज बिक्री की समस्त प्रक्रिया 10 मई 2026 से ‘साथी’ पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। इसके संबंध में दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

➡️किसे करना है पंजीकरण?  

जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर बीज विक्रेता, बीज वितरक, उत्पादक संस्थाएं, कंपनियां, फर्में, सहकारी बिक्री केंद्र और राजकीय बीज बिक्री केंद्रों को 31 जुलाई 2026 से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद बीज व्यवसाय केवल पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।

➡️नई लाइसेंस और नवीनीकरण के नियम  

श्री सिंह ने बताया कि अब नई बीज अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले आवेदनकर्ता को शपथ पत्र देना होगा कि लाइसेंस मिलने के 1 सप्ताह के भीतर फर्म ‘साथी’ पोर्टल पर ऑन-बोर्ड हो जाएगी।  

वहीं पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी ‘साथी’ पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होने की पुष्टि जरूरी होगी। इसके लिए फर्म को पोर्टल से जनरेट फॉर्म-डी या बीज बिक्री रिपोर्ट देनी होगी।

➡️उल्लंघन पर कार्रवाई

जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई बीज व्यवसायी पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय नहीं करता है या निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बीज नियंत्रण आदेश 1983 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सत्य का असर समाचार पत्र कानपुर 

पत्रकार जितेंद्र कुमार सिंह पटेल 

संपर्क सूत्र 9956834016

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